IMG 20260224 WA0231 बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: ड्यूटी में रील या लाइव करने पर पुलिसकर्मी होंगे निलंबित

बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: ड्यूटी में रील या लाइव करने पर पुलिसकर्मी होंगे निलंबित

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By Banka Darshan News

बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील या लाइव वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय ने कहा है कि यदि किसी थाना या ओपी में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी, एसआई, साक्षर आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, आरक्षी या निरीक्षक ड्यूटी के समय रील बनाते या लाइव प्रसारण करते पाए गए, अथवा उनका ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो संबंधित कर्मी को तत्काल निलंबित कर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस बल की गरिमा, अनुशासन और कार्य संस्कृति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियां पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं और इससे विभाग की छवि प्रभावित होती है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

साथ ही सोशल मीडिया नेटवर्क या डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया के माध्यम से थाने परिसर से समाचार संप्रेषण को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल वही चैनल या मीडिया संस्थान, जिन्हें कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो या जो विधिवत निबंधित एवं किसी सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त हों, उनके अधिकृत रिपोर्टर या संपादक ही वैध आई-कार्ड के साथ थाने से समाचार संप्रेषित कर सकेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रिपोर्ट -पटना डेक्स