बांका डेक्स रिपोर्ट..
बांका में शनिवार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017, पॉक्सो अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) एवं मिशन वात्सल्य पोर्टल विषय पर जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
कार्यशाला में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार सिंह, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद नीलम सिंह, पुलिस उपाधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई आदित्य कुमार, समाज कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक राकेश रंजन, यूनिसेफ के परामर्शी अजय कुमार एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार उपस्थित थे।
सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़े मामलों को Petty, Serious और Heinous श्रेणियों में बांटा गया है। Petty offences में प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी जबकि शेष मामलों में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर बच्चों को SBR (सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट) सहित सीधे किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
प्रधान दंडाधिकारी नीलम सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों को अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएसपी आदित्य कुमार ने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को बच्चों से संबंधित प्रावधानों की संवेदनशीलता के साथ जानकारी रखने और कार्य करने की सलाह दी। यूनिसेफ परामर्शी अजय कुमार ने अधिनियम और नियमावली की विस्तृत जानकारी दी, जबकि सहायक निदेशक राकेश रंजन ने मिशन वात्सल्य पोर्टल के बारे में अवगत कराया।
कार्यक्रम का संचालन अभय कुमार (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई) ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।