बांका। जिला खनन कार्यालय बांका में पदस्थापित खनन निरीक्षक रीना कुमारी को विभागीय आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश में निलंबन का कारण बिना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के लंबी अवधि के अवकाश पर चले जाना बताया गया है।विभागीय जानकारी के अनुसार, खनन निरीक्षक रीना कुमारी ने शिशु देखभाल (चाइल्ड केयर) अवकाश के लिए आवेदन दिया था। हालांकि, उनका यह आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ था। इसके बावजूद वे दिनांक 24 दिसंबर से लगातार 90 दिनों के अवकाश पर चली गईं और इस दौरान कार्यालय में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं रही। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए मामले को गंभीरता से लिया।खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सरकारी सेवा नियमों के विरुद्ध है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने और नियमों की अवहेलना को देखते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान रीना कुमारी को विभागीय मुख्यालय से संबद्ध रहने का निर्देश दिया गया है।आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में खनन निरीक्षक रीना कुमारी का मुख्यालय जिला खनन कार्यालय किशनगंज निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी तथा विभागीय जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। विभागीय नियमों के तहत उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।सूत्रों का कहना है कि विभाग द्वारा इस मामले की आंतरिक जांच भी की जा सकती है, ताकि पूरे प्रकरण की विस्तृत समीक्षा की जा सके। विभागीय कार्रवाई के बाद खनन महकमे में इस आदेश की चर्चा बनी हुई है। अधिकारी वर्ग इसे सेवा नियमों के पालन और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में कड़ा कदम मान रहे हैं।




