बांका: एडीजे टू अतुलवीर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक सनसनीखेज हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपितों को
की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। निर्धारित राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
यह मामला 9 जुलाई 2023 को घटित हुआ था, जब रजौन थाना क्षेत्र के खैरा पेट्रोल पंप के पास रजौन कठचार गांव निवासी अमरेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र आदित्य राज उर्फ भानू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता के फर्द बयान पर भागलपुर के बरारी थाना में चार लोगों – महताब आलम, राजीव यादव, शुभम कुमार उर्फ राजरंजन और बीनू कुमार उर्फ ऋतिक रंजन – के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
घटना की विस्तृत जानकारी के अनुसार, शुभम कुमार मृतक को प्रोफेसर कॉलनी, रजौन से अपनी बाइक पर बैठाकर खैरा पेट्रोल पंप ले गया था। वहां पहले से ही राजीव यादव और महताब आलम मौजूद थे। महताब आलम, जो उस समय तेरहमाईल में रह रहा था, ने मौके पर ही आदित्य राज को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में आदित्य को पहले रजौन अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपियों के विरुद्ध मजबूत पैरवी की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं आनंददेव चौधरी, विनोद कुमार मिश्रा और रामकिशोर यादव ने बचाव में दलीलें पेश कीं। परंतु कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय मिला है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।