रिपोर्ट- पटना डेक्स
बिहार के कैमूर जिले के चर्चित माधव सिंह हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। भभुआ सिविल कोर्ट के विशेष न्यायालय (उत्पाद कोर्ट-1) के न्यायाधीश अजय कुमार ठाकुर ने मुख्य आरोपी साहिल राइन उर्फ भवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक उद्धम नारायण सिंह ने बताया कि सिकठी गांव निवासी माधव सिंह की हत्या 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। घटना के दिन शाम करीब 3 बजे माधव सिंह बाइक से भभुआ जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। मौके पर ही माधव सिंह की मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक की मौसी इंद्रावसी देवी ने भभुआ थाने में पांच लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया, जबकि साहिल राइन उर्फ भवानी को दोषी पाया गया।
अदालत में चले लंबे ट्रायल के बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि हत्या का कारण करीब 200 बीघा जमीन का पारिवारिक विवाद था। इसी विवाद को लेकर साजिश के तहत दिनदहाड़े माधव सिंह की हत्या कर दी गई थी।
सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। मृतक के भाई अभय सिंह उर्फ मन्ना सिंह ने कहा कि “ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। हमारे परिवार का सब कुछ उजड़ गया।” परिजनों ने बताया कि घटना के छह साल बाद भी वे उस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। गांव में इस फैसले को लेकर चर्चा बनी हुई है।



